निर्धारित आयु पूर्ण करने वाले आवासीय युवाओं को मिलेगी आवास व्यवस्था
कलेक्टर श्री आशीष सिंह की अध्यक्षता में जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक सम्पन्न
इंदौर 27 मार्च 2025
इंदौर जिले में किशोर न्याय (बालको के देखरेख और संरक्षण अधिनियम) के तहत संचालित संस्थाओं में रहने वाले बच्चों के लिये शिक्षण-प्रशिक्षण, सुरक्षा की विशेष व्यवस्था रहेगी। इन संस्थाओं से निर्धारित 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले आवासीय युवाओं के लिये आवास की विशेष व्यवस्था की जायेगी, जिससे की वे सुरक्षित जीवन यापन कर सकें और इधर-उधर परेशान नहीं हो।
यह जानकारी आज यहां कलेक्टर श्री आशीष सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक में दी गई। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला पंचायत जिला इंदौर के प्रतिनिधि, बाल कल्याण समिति, पुलिस विभाग, श्रम विभाग, शिक्षा विभाग, जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग, जिला कौशल विभाग, जिला योजना अधिकारी, परियोजना अधिकारी शहरी क्षेत्र, श्री नवीन कृष्ण राय आईआईएम इंदौर एवं महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत संचालित संस्था अधीक्षक समस्त उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने निर्देश दिये कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित बाल देखरेख संस्थाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये। किसी भी आवासीय बच्चे को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। संस्थाओं में सभी आवश्यक इंतजाम रहे। बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जाये। संस्था परिसर में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित किये जाये। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी नियमित निगरानी हो। बताया गया कि इंदौर में 11 बाल देखरेख संस्थाएं संचालित है, इनमें से 4 शासकीय और 7 अशासकीय संस्थाओं द्वारा संचालित की जा रही है। बैठक में कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने बालक/बालिकाओं हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे- पी.एम. केयर फॉर चिल्ड्रन योजना, मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, फॉस्टर केयर/स्पोंसरशिप योजना, ऑफ्टर केयर योजना, दत्तक ग्रहण योजना आदि की भी समीक्षा की। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री रामनिवास बुधौलिया ने जिले में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 41 अंतर्गत संचालित संस्थाओं में निवासरत बालक/बालिकाओं से संबंधित जानकारी दी। साथ ही बालक/बालिकाओं हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे- पी.एम. केयर फॉर चिल्ड्रन योजना, मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, फॉस्टर केयर/स्पोंसरशिप योजना, ऑफ्टर केयर योजना, दत्तक ग्रहण संबंधी विस्तृत जानकारी भी दी। बैठक में कलेक्टर श्री सिंह द्वारा ऑफ्टर केयर योजना अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु के 43 बालक/बालिकाओं को आवास प्रदान किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। कलेक्टर श्री सिंह द्वारा बैठक में उपस्थित संस्था अधीक्षकों से संस्था संबंधी समस्याओं पर चर्चा कर उनके निराकरण हेतु निर्देश दिये गये।
बालक एवं बालिकाओं के लिये संचालित संस्थाओं में शिक्षण-प्रशिक्षण, सुरक्षा की रहेगी विशेष व्यवस्था

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