रिपोर्ट नलिन दीक्षित
सुप्रीम कोर्ट का तमिलनाडु राज्यपाल मामले में फैसला सामने आया है।
कोर्ट की वेबसाइट पर शुक्रवार रात ये फैसला अपलोड किया गया।
अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति को राज्यपाल की तरफ से उनके विचार के लिए आरक्षित विधेयकों पर संदर्भ प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेना चाहिए।