65 भूखंडों के पंजीयन विलेख निरस्त करने के लिए न्यायालय में वाद दायर
इंदौर 3 जून 2025
इंदौर में भूमि संबंधी अनियमितताएं करने वालों के विरुद्ध कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देशन में अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
इसी सिलसिले में भूमि अनियमितताओं पर कलेक्टर श्री सिंह के निर्देश पर आदर्श श्रमिक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई है। संस्था द्वारा शासन से प्राप्त विशेष छूट की शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर कार्रवाई करते हुए जिला न्यायालय इंदौर में संस्था के कुल 65 भूखंडों के पंजीयन विलेख निरस्त करने हेतु 65 अलग-अलग वाद प्रस्तुत किए गए हैं।
यह कार्रवाई इंदौर के कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देशों के परिपालन में की गई है। उल्लेखनीय है कि संस्था के सदस्यों से बार-बार शिकायतें प्राप्त होने पर
जिला प्रशासन ने मामले की जांच करवाई थी। जांच में यह तथ्य सामने आया कि संस्था ने नगर भूमि सीमा अधिनियम, 1976 की धारा 20(5) के अंतर्गत शासन से प्राप्त भूमि क्रय की अनुमति के आदेश में निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया।
जांच में अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित भूखंडों पर दर्ज दस्तावेजों को निरस्त कराने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई।