रिपोर्ट नलिन दीक्षित
एकतरफा तीन तलाक देने को लेकर मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि शौहर की तरफ से तलाक दिए जाने को अगर बीवी ठुकरा रही है तो फिर कोर्ट के जरिए दिलाया गया तलाक ही मान्य होगा।
कोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर बीवी और शौहर के बीच किसी भी तरह का कोई विवाद है तो महिला के पति को अदालत का रुख करना चाहिए।
कोर्ट ही इस बात का फैसला करेगा कि वास्तव में तलाक हुआ है या नहीं।