रिपोर्ट नलिन दीक्षित
दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी की गाइडलाइन, रेस्टोरेंट एसोसिएशन पर ₹1 लाख जुर्माना लगाया।
रेस्टोरेंट अब फूड बिल में अनिवार्य सर्विस चार्ज नहीं लगा सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार (28 मार्च) को सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) की 2022 में जारी गाइडलाइन यानी दिशा-निर्देशों को बरकरार रखा है।
इस गाइडलाइन में कहा गया है कि होटल और रेस्टोरेंट फूड बिल में ऑटोमेटिक या डिफॉल्ट सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते हैं।
जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने दिशानिर्देश को चुनौती देने वाले रेस्टोरेंट एसोसिएशन पर 1 लाख
रुपए का जुर्माना भी लगाया है।