इंदौर जिले में एक वर्ष में मिला 27 हजार 760 पात्रताधारियों को लाभ
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की संवेदनशील सोच के साथ समाज में बुजुर्गों को सामाजिक न्याय विभाग की योजना से आर्थिक मदद का संबल मिल रहा है। इस योजना के माध्यम से समाज के एक विशेष वर्ग को सशक्त और आत्मनिर्भर करने के प्रयासों को मजबूती दी जा रही है। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा वृद्धजनों के सामाजिक न्याय से जुड़ी योजना के माध्यम से कार्य किये जा रहे है। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की संयुक्त संचालक श्रीमती सुचिता तिर्की बेक ने बताया कि इन्दौर जिले में वर्ष 2024-25 में 27 हजार 760 पात्रताधारी हितग्राहियों को 1165.92 लाख रुपये बैंक खाते में अंतरित किये गए। उक्त पेंशन राशि ने बुजुर्ग पात्रताधारियों को आर्थिक संबल प्रदान किया है।
*वृद्धावस्था पेंशन योजना*
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पात्रताधारी का गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को उनकी पात्रतानुसार पेंशन राशि 600 रुपये प्रतिमाह का भुगतान किया जाता है। इस योजना के लाभ के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, समग्र आईडी, बीपीएल कार्ड, पासपोर्ट फोटो, बैंक खाता आवश्यक होता है।
*योजना लाभ के लिए पात्रताधारी आवेदन कहा करें*
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए पात्रताधारी को नगरीय क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद एवं ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत अथवा संबंधित ग्राम पंचायत में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते है।
सामाजिक न्याय के सशक्तिकरण के आधार को सशक्त बना रही वृद्धावस्था पेंशन योजना
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