लोक अदालत में बिजली कंपनी के प्रकरणों में निराकरण की सीमा 50 हजार रुपए निर्धारित की गई हैं। इस बाध्यता के चलते बिजली कर्मचारी भी मायूस हैं, क्योंकि ज्यादा समझौते होने के आसार नहीं हैं। मालवा और निमाड़ में 44 स्थानों पर आयोजित होने वाली लोक अदालत में मूल राशि पर जहां 30 फीसदी तक छूट दी जाएगी, वहीं ब्याज में शत प्रतिशत छूट मिलेगी, लेकिन छूट 50 हजार तक
के प्रकरणों पर ही प्रदान की जाएगी। ऐसे लोगों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इनमें बिजली चोरी के प्रकरण भी शामिल रहेंगे। लोक अदालत में बिजली कंपनी के प्रकरणों पर अधिभार, ब्याज और अन्य राशि पर छूट का निर्णय लगातार टल रहा था, लेकिन इस मामले में कल अग्निबाण में खबर प्रकाशित होने के बाद भोपाल तक बात पहुंची और कल देर शाम को निर्देश जारी करने की बात सामने आई।
सबसे ज्यादा बिजली चोर इंदौर में
इंदौर जिले में करीब 10 हजार एवं उज्जैन जिले में करीब 5.50 हजार, देवास जिले में 4 हजार छह सौ, बड़वानी जिले में 4 हजार चार सौ नोटिस जारी हो रहे हैं। अन्य जिलों में नोटिसों की संख्या तीन सौ से तीन हजार तक है।
खेती की जमीन पर पहुंचे बुजुर्ग को महिलाओं ने धमकाया
रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से कृषि भूमि खरीदकर उस पर तार फेंसिंग करवा रहे बुजुर्ग और मजदूरों को पूर्व जमीन मालिक के परिवार की महिलाओं ने धमकाकर झूमाझटकी करते हुए वहां से भगा दिया।
गांधी नगर पुलिस को 67 वर्षीय राजेश खंडेलवाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि ग्राम जंबूड़ी में उन्होंने कृषि भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से चैनसिंह पिता बापूसिंह से खरीदी थी। उक्त कृषि भूमि राजेश के नाम से आज भी शासकीय रिकार्ड में दर्ज है। कल जब राजेश अपनी कृषि भूमि पर तार फेंसिंग करने के लिए पहुंचे तो वहां पहुंची रेशमबाई पिता बापूसिंह, अनीता पिता चैनसिंह, सावित्री पति चैनसिंह पहुंचीं और उन्हें खेत में काम करने से मना करने लगीं। जब बुजुर्ग ने आपत्ति ली तो महिलाएं गाली-गलौज करने लगीं। आरोपी महिलाओं ने झूमाझटकी करते हुए धमकाया भी। पुलिस ने मामले में महिलाओं सहित चैनसिंह और सुनील के खिलाफ भी अपराध दर्ज किया है |