इंदौर,
कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1) (2) के अंतर्गत जन सामान्य के स्वास्थ्य के हित एवं लोक शांति बनाये रखने हेतु इन्दौर जिले की राजस्व सीमा में ग्लिटर/कन्फेट्टी/माईलर के उपयोग को रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वच्छ पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के दृष्टिगत प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 एवं संशोधन नियम-2021 के क्रम में नगर पालिक निगम इन्दौर द्वारा शहर में विभिन्न स्थानों पर आयोजित होने वाले जुलूस, बैठकों एवं समारोह (जन्मदिन, विवाह आदि) में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। वर्तमान में ग्लिटर/कन्फेट्टी/माईलर का लगातार उपयोग किये जाने की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इनके उपयोग से वायु के माध्यम से प्रदूषण फैलता है तथा हानिकारक कचरे के कारण वायु प्रदूषण में भी लगातार बढ़ोतरी होती है। साथ ही सफाई कर्मियों को सफाई कार्य करने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। साथ ही ग्लिटर में मौजूद छोटे कण हवा के सम्पर्क में आने वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी करते है। कलेक्टर श्री सिंह ने पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए निर्देश दिए है कि यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अभियोजन की कार्रवाई की जाए। यह आदेश 08 दिसम्बर 2024 तक प्रभावशील रहेगा।
कलेक्टर सिंह ने ग्लिटर/कन्फेट्टी/माईलर के उपयोग पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
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