पांच दुकानें की गई सील
इन्दौर,
कलेक्टर श्री आशीष सिंह द्वारा इंदौर जिले में जी प्लस थ्री से ऊपर की भवनों, हॉस्पिटल, बहुमंजिला रहवासी भवन, मॉल एवं कमर्शियल भवन, सिनेमा भवन, हॉस्टल, होटल, स्कूल आदि में अग्निशमन सुरक्षा नियमों का पालन करने के निर्देश दिये गये हैं।

निर्देश के पालन में जिले में अग्निशमन की चेकिंग के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है तथा सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में आज कलेक्टर आशीष सिंह एवं नगर निगम आयुक्त श्री शिवम वर्मा में निर्देश पर नगर निगम, एसडीएम मल्हारगंज, पुलिस विभाग एवं श्रम विभाग द्वारा संयुक्त रूप से फ़ायर सुरक्षा के संबंध में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई की गई।
बताया गया कि राजमोहल्ला झोन क्रमांक-2 के अन्तर्गत बड़ा सराफ़ा स्थित मोरसली गली में श्री साईं कृपा प्रीमियम मेटल्स में श्रम विभाग द्वारा दो प्रतिष्ठानों और धान गली एनआर मार्केट के बेसमेंट में 05 दुकानों में फायर सुरक्षा के समुचित इंतजाम नहीं पाए जाने से दुकानों को सील करने की कार्रवाई की गई।
मौक़े पर अवैध गैस सिलेंडर का भंडारण, घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करते पाये जाने पर कुल 33 सिलेंडर ज़ब्त भी किए गए। शाहिद सेटिंगवाला तथा ममता ज्वैलर्स पर लगभग 14 वर्ष के बाल श्रमिक पाए जाने तथा अन्य भवनों में लगभग भी बाल श्रमिक मिलने पर श्रम विभाग द्वारा बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत कार्रवाई की गई।
इसके अलावा श्री साईं कृपा प्रीमियम मेटल्स में श्रम विभाग द्वारा किए निरीक्षण में न्यूनतम वेतन अधिनियम तथा मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत रिकॉर्ड मेंटेनेंस नहीं पाया गया एवं बाल श्रमिक अधिनियम के अन्तर्गत अधिनियम का सारांश प्रदर्शित किया जाना नहीं पाया गया, जिस पर विधिसंगत कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान एसडीएम मल्हारगंज डॉ. निधि वर्मा वर्मा, सहायक पुलिस आयुक्त श्री हेमंत चौहान, नगर निगम फ़ायर अधिकारी श्री विनोद मिश्रा, थाना प्रभारी सराफा, तहसीलदार, भवन अधिकारी श्री विनोद अग्रवाल, भवन निरीक्षक श्री अतिक ख़ान एवं नगर निगम का अमला उपस्थित था।