रूपेंद्र सिंह चौहान इंदौर ।
इंदौर जिले में ग्लिटर/कन्फेट्टी/माईलर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किये गये हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आदेश का उल्लघंन करने वालों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अभियोजन की कार्रवाई की जायेगी।
भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वच्छ पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के दृष्टिगत प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम के तहत नगर पालिक निगम, इन्दौर द्वारा शहर में विभिन्न स्थानों पर आयोजित होने वाले जुलूस, बैठकों एवं समारोह (जन्मदिन, विवाह आदि) में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। वर्तमान में शहर में ग्लिटर/कन्फेट्टी/माईलर का लगातार उपयोग किया जा रहा है, जिससे वायु के माध्यम से प्रदूषण फैलता है तथा हानिकारक कचरे के कारण वायु प्रदूषण में भी लगातार बढोत्तरी होती है, साथ ही सफाईकर्मियों को सफाई कार्य करने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। साथ ही ग्लिटर में मौजूद छोटे कण हवा के सम्पर्क में आने वायु प्रदूषण में बढ़ोत्तरी करते हैं। इस कारण आगामी निर्वाचन, धार्मिक त्यौहारों के जुलूस, बैठकों एवं चल समारोह के दृष्टिगत शहर में ग्लिटर/कन्फेट्टी/माईलर के उपयोग को रोकने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये जाने संबंधी प्रतिवेदन नगर निगम द्वारा प्रस्तुत किया गया।
ग्लिटर/कन्फेट्टी/माईलर के उपयोग से जन सामान्य के स्वास्थ्य को आसन्न खतरा उत्पन्न होने की स्थिति को रोकने हेतु इस पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता प्रतीत होने तथा लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध न हो व इसका निवारण अत्यंत वांछनीय होने से इसे रोकने हेतु तत्काल कार्यवाही किया जाना प्रतीत होने पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) (2) के तहत जन सामान्य के स्वास्थ्य के हित एवं लोक शांति बनाये रखने हेतु इन्दौर जिले की राजस्व सीमा के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जिसके तहत इंदौर जिले में आगामी निर्वाचन, धार्मिक त्यौहारों के जुलूस, बैठकों एवं चल समारोह के दृष्टिगत जिले में ग्लिटर/कन्फेट्टी/माईलर के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है।
यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लघंन करेगा तो उसके विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अभियोजन किया जायेगा। उपर्युक्त प्रतिबंध विधि एवं व्यवस्था संबंधी ड्युटी में सलग्न अधिकारी, कर्मचारी एवं पुलिस कर्मियों तथा सुरक्षा हेतु नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा तथा यह प्रतिबंध अन्य किसी नियम/आदेश के प्रतिबंधों के अतिरिक्त होंगे। यह आदेश तत्काल लागू होकर 08 दिसम्बर 2024 तक प्रभावशील रहेगा।