रिपोर्ट : सृष्टि त्रिपाठी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने घरेलू हिंसा के एक मामले में पति और सास को छोड़कर शेष पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ दर्ज केस को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ठोस सबूतों के बिना दूर के रिश्तेदारों को घरेलू हिंसा के मामले में फंसाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है।