इंदौर मध्यप्रदेश
बंधपत्र का उल्लंघन करने व लोक परिशांति भंग होना पाया जाने पर सहायक पुलिस आयुक्त परदेशीपुरा के आदेश पर क्षेत्र के दो सगे भाइयों को पहुँचाया सलाखों के पीछे।
बाउण्ड ओवर का उल्लंघन करने पर,धारा 122 जा.फौ. के अंतर्गत दोनों आरोपियों को किया गया बाउंड ओवर की शेष अवधि आगामी 9 माह तक के लिए जेल में निरुद्ध ।
इंदौर – शहर में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण हेतु वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शहर में शांति व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए आदतन अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए निरंतर रूप से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। उक्त निर्देश के अनुक्रम में पुलिस उपायुक्त ज़ोन-2 इंदौर श्री अभिषेक आनंद के मार्गदर्शन में बदमाशों एवं लोक परशांति भंग करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा बाउंड ओवर का उल्लंघन करने पर, सहायक पुलिस आयुक्त परदेशीपुरा के आदेश पर 2 आरोपियों सूरज एवं सचिन जगधाने को बाउंड ओवर की शेष अवधि के लिए जेल में निरुद्ध कराया गया है
क्षेत्र में आदतन अपराधियों एवं बदमाशों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के तहत थाना प्रभारी परदेशीपुरा द्वारा परदेशीपुरा क्षेत्रांतर्गत निवासी सूरज एवं सचिन जगधाने जो दोनों सगे भाई हैं, जिनसे लोक शांति व्यवस्था की अपेक्षा करते हुए धारा 107,116(3) के अंतर्गत प्रकरण प्रस्तुत किए गए थे जिसमें दिनांक 11/7/23 को सहायक पुलिस आयुक्त परदेशीपुरा श्री भूपेंद्र सिंह ने अपने अंतिम आदेश धारा 117 जा.फौज.के तहत जारी कर दोनों ही युवकों को आगामी 1 वर्ष (अर्थात दिनांक 11/7/24 तक के लिए) बाउंड ओवर किया था किंतु आपराधिक तत्व अपनी गतिविधियों पर नियंत्रण न रख सके और इन्होंने दिनांक 31/7/23 को पुन: घटना कारित की।
इस पर फरियादी योगेश निमजे की रिपोर्ट पर अप. क्र.433/23 धारा 392, 452, 294,506,34 आईपीसी थाना परदेशीपुरा पर पंजीबद्ध किया गया था।
इस प्रकार बाउंड ओवर का उल्लंघन कर, इसकी अवधि में पुन: अपराध घटित करने पर थाना प्रभारी परदेशीपुरा पंकज द्विवेदी ने दोनों अपराधियों के विरुद्ध धारा 122 जा.फौज.के तहत इस्तगासा तैयार कर, दिनांक 21/8/23 को माननीय विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट परदेशीपुरा के समक्ष प्रस्तुत किया… जहां माननीय न्यायालय ने विचारण में प्रकरण में पूर्ण पारदर्शिता के साथ सुनवाई करते हुए, अंततः पाया कि, वचनबद्ध अपराधियों ने बाउंड ओवर की अवधि में पुन: अपराध घटित किया है। प्रकरण में सुनवाई पूर्ण करते हुए कल दिनांक 16/10/23 को एसीपी श्री भूपेंद्र सिंह ने दोनों भाइयों को आगामी 1 वर्ष (अर्थात बाउंड ओवर अवधि दिनांक 11/7/24 तक) जिला जेल में निरुद्ध रहने के आदेश दिए, जिस पर पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा दोनों आरोपियों को जेल में दाखिल किया गया है
ज्ञातव्य हो कि,अब इन आरोपियों को बाउंड ओवर की शेष अवधि तक कारागार में ही रहना होगा।
इस प्रकार लोक शांति व्यवस्था कायम रखने में असफल रहने वाले अपराधियों की कुंडलियों के गृह अब बदलना प्रारंभ हो गए हैं।