इंदौर । बैठक में श्री आशीष सिंह, कलेक्टर, श्री शिवम वर्मा, आयुक्त, नगर पालिक निगम, श्री प्रदीप मिश्रा, वन मंडलाधिकारी, श्री सी.एस. खरत मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, इन्दौर, श्री सुनील कुमार उदिया, अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, श्री सारंग गुप्ता, संयुक्त संचालक (प्रतिनिधि), नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं श्री आर.पी. अहिरवार, मुख्य कार्यपालिक अधिकारी, इ.वि.प्रा. (सदस्य सचिव) उपस्थित थे।
— मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधन) 2019 के परिपेक्ष में इन्दौर विकास प्राधिकरण की नगर विकास योजना अहिल्यापथ ए.पी.-01, ए.पी.-02, ए.पी.-03, ए.पी.-04 एवं ए.पी.-05 में प्रस्तावित आवासीय एवं मार्ग उपयोग हेतु प्रस्तावित धारा 50 (1) में प्रेषित प्रस्ताव पर शासन द्वारा धारा 50 (1)(क) के तहत पुनर्विलोकन कर प्रस्तावित टी.पी.एस. से लगे हुए 75.0 मीटर चैडे मार्ग के दोनों ओर योजना प्रस्तावित कर पुनः प्रस्तुत करने के नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में संचालक मंडल द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित मार्ग के एक ओर कृषि भूमि होने से योजना की उपयुक्तता के सम्बंध में परीक्षण करवाया जावेगा। इस हेतु प्राधिकारी के कन्सलटेन्ट पेनल में से कन्सलटेन्ट का चयन किया जावेगा। परीक्षण उपरांत प्राप्त रिपोर्ट पश्चात् योग्य अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सकेगी।
— एक अन्य निर्णय में संचालक मण्डल द्वारा शहर की पार्किंग की समस्या एवं योजना क्रमांक 139, 169-ए में नव-निर्मित आय.एस.बी.टी. के अंतर्गत पार्किंग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से योजना क्रमांक टी.पी.एस.-8 में 2.292 हेक्टेयर का भूखण्ड पार्किंग हेतु आरक्षित किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त भूखण्ड का विकास, पार्किंग हेतु सुविधाओं जैसे- बाउण्ड्रीवाल, पेव्हर, टायलेट ब्लाॅक आदि को दृष्टिगत रखते हुए विकास कार्य किया जा सकेगा।
उल्लेखनीय है कि बसों की पार्किंग के संबंध में प्राधिकरण द्वारा बस आपरेटर की आहुत बैठक में भी बस आपरेटरों द्वारा इसकी पुरजोर मांग की गई थी।
— संचालक मण्डल द्वारा विधानसभाग क्षेत्र क्रमांक-1 के वार्ड क्रमांक 9 के अंतर्गत उपलब्ध शासकीय भूमि (महारानी लक्ष्मीबाई स्नातकोत्तर महाविद्यालय के पास) पर आॅडिटोरियम एवं अन्य निर्माण कार्य किये जाने के सम्बंध में गैर योजना के अंतर्गत राशि रू. 15.5 करोड की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।
— संचालक मण्डल द्वारा प्राधिकारी की नगर विकास योजना टी.पी.एस.-08 पर स्थित भूखण्ड क्रमांक एफ.पी.-422 क्षेत्रफल 1.613 हेक्टर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत आवासगृह बनाने हेतु आरक्षित करने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि पर प्राधिकारी की योजना टी.पी.एस.-08 एवं टी.पी.एस.-03 से विस्थापित रहवासियों के लिये आवास उपलब्ध हो सकेंगे।
— एक अन्य निर्णय में प्राधिकरण के समस्त अभिलेखों का डिजिटलाइजेशन किये जाने के कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं पर विचार करते हुए न्यूनतम निविदादाता द्वारा प्राप्त दर स्वीकृत की गई। उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य पर प्राधिकरण लगभग राशि रू. 1.59 करोड़ व्यय करेगा।
— संचालक मण्डल द्वारा प्राधिकारी की योजना क्रमांक 94 सेक्टर-सी में विकसित शहीद स्मारक पार्क के संचालन हेतु नगर पालिक निगम द्वारा हस्तांतरण स्वीकार नही करने की स्थिति में शहीद स्मारक पार्क परिसर संचालन एवं संधारण प्राधिकारी के स्तर से करवाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
— एक अन्य निर्णय में मध्यप्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के आधिपत्य में सुपर काॅरीडोर स्थित भूमि का विकास कार्य डिपाॅजिट वर्क के रूप में करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
ग्राम टिगरिया बादशाह सुपर काॅरिडोर इन्दौर में स्थित भूमि का विकास कार्य प्राधिकारी द्वारा डिपाॅजिट वर्क के रूप में करवाया जावेगा। साथ ही डिपाॅजिट वर्क हेतु प्राधिकारी द्वारा लिए जाने वाले सुपरविजन चार्ज की दर का निर्णय पूर्व में किये गये कार्य अनुसार लिये जाने का निर्णय लिया गया। विषयांकित भूमि का विकास कार्य नियोकन करवाए जाने के लिये प्राधिकारी के कन्सलटेन्ट की पेनल सूची में से चयन किया जाकर कार्य करवाये जाने का निर्णय लिया गया।