बकाया भी 31 मार्च तक जमा करना होगा, नहीं तो दुकान का आवंटन होगा निरस्त
इंदौर के श्री गोपाल मंदिर परिसर स्थित शॉपिंग कॉम्पलेक्स की विगत 6 दिसम्बर 2019 तथा ऑनलाईन दिनांक 19 अगस्त 2020 एवं दिनांक 04 अगस्त 2021 से क्रमशः लॉटरी एवं निविदा पद्धति से आवंटित दुकानों के समस्त आवंटितों से आग्रह किया गया है कि वे आगामी 31 मार्च 2025 तक दुकानों की निर्धारित राशि /प्रीमियम राशि /अमानत राशि /प्रतिमाह किराया राशि की बकाया राशि का शत्-प्रतिशत भुगतान अनिवार्य रूप से करें।
यदि कोई आवंटिती निर्धारित अवधि में उक्त राशि जमा करने में असमर्थ रहता है, तो उसका आवंटन स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
श्री गोपाल मंदिर इंदौर परिसर स्थित शॉपिंग काम्पलेक्स में लॉटरी एवं निविदा पद्धति से आवंटित दुकानों के समस्त आवंटितों से यह भी कहा गया है कि
समस्त आवंटिती 31 मार्च, 2025 तक लीज अनुबंध निष्पादित कराया जाना सुनिश्चित करें। यदि कोई आवंटिती इस समयावधि में लीज अनुबंध निष्पादित नहीं कराता है, तो उसका आवंटन स्वमेव निरस्त माना जायेगा एवं रिक्त दुकानों को निविदा प्रक्रिया के माध्यम से पुनः आवंटित किया जायेगा।