By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
DND News 24DND News 24DND News 24
  • Home
  • राजनीति
  • इंदौर
  • पीआईबी / जनसंपर्क
  • राज्य
  • मनोरंजन
  • बिजनेस
  • स्वास्थ्य
  • More
    • क्रिकेट
    • धर्म/ज्योतिष
    • शिक्षा
Search
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: सेटेलाईट इन्कलेव प्रा. लि. तर्फे डायरेक्टर श्री अतुल पिता श्री सुरेन्द्र सिंह सुराणा, श्री अरुण डागरिया तथा श्री पुष्पेन्द्र ठाकुर के विरूद्ध कराई गई एफआईआर
Share
Sign In
Notification Show More
Aa
DND News 24DND News 24
Aa
  • Home
  • राजनीति
  • इंदौर
  • पीआईबी / जनसंपर्क
  • राज्य
  • मनोरंजन
  • बिजनेस
  • स्वास्थ्य
  • More
Search
  • Home
  • राजनीति
  • इंदौर
  • पीआईबी / जनसंपर्क
  • राज्य
  • मनोरंजन
  • बिजनेस
  • स्वास्थ्य
  • More
    • क्रिकेट
    • धर्म/ज्योतिष
    • शिक्षा
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
DND News 24 > Blog > crime > सेटेलाईट इन्कलेव प्रा. लि. तर्फे डायरेक्टर श्री अतुल पिता श्री सुरेन्द्र सिंह सुराणा, श्री अरुण डागरिया तथा श्री पुष्पेन्द्र ठाकुर के विरूद्ध कराई गई एफआईआर
crimeMP High Court

सेटेलाईट इन्कलेव प्रा. लि. तर्फे डायरेक्टर श्री अतुल पिता श्री सुरेन्द्र सिंह सुराणा, श्री अरुण डागरिया तथा श्री पुष्पेन्द्र ठाकुर के विरूद्ध कराई गई एफआईआर

rupendra singh chouhan
Last updated: 2025/03/29 at 7:07 पूर्वाह्न
rupendra singh chouhan
Share
6 Min Read
SHARE

ग्रीन लाईफ सिटी कॉलोनी के संबंध में प्राप्त कई शिकायतों के आधार पर कॉलोनाइजर  के विरूद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश

इंदौर के बिहाड़िया ग्राम स्थित कॉलोनी ग्रीन लाईफ सिटी कॉलोनी के संबंध में प्राप्त शिकायतों के आधार पर कॉलोनाइजर अरविंद पिता हंसराज बंजारी के विरूद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश कलेक्टर श्री आशीष सिंह द्वारा दिये गये है। सेटेलाईट इन्कलेव प्रा. लि. तर्फे डायरेक्टर श्री अतुल पिता श्री सुरेन्द्र सिंह सुराणा, श्री अरुण डागरिया तथा श्री पुष्पेन्द्र ठाकुर के विरूद्ध आज एफआईआर कराई गई है।
अपर कलेक्टर श्री गौरव बैनल ने बताया कि कलेक्टर द्वारा ग्राम बिहाड़िया स्थित कॉलोनी ग्रीन लाईफ सिटी कॉलोनी के संबंध में प्राप्त कई शिकायतों के आधार पर राजस्व अमले तथा एस.डी.ओ. बिचौली हप्सी से जांच करवाने पर यह तथ्य संज्ञान में आये कि कॉलोनी के प्लॉट, टी.एन. सी.पी. के द्वारा बिना स्वीकृति के बिक्रीत होने, कॉलोनाईजर अरविंद पिता हंसराज बंजारी के लगभग 300 से अधिक आर.आर.सी. वसूली के प्रकरणों में लाखों रूपये की वसूली लंबित होना पाई गई। इसके अतिरिक्त मुख्य रूप से यह संज्ञान में आया कि  17 सितम्बर 2012 को कॉलोनी विकास अनुमति प्राप्त होकर आज लगभग 12 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी कॉलोनी विकसित नहीं हुई तथा कॉलोनी विकास व्यय पेटे बंधक रखे गये 32 भूखण्डों में से 10 भूखण्डों को अनाधिकृत तथा अवैधानिक तरीके से कॉलोनाईजर द्वारा बिक्रीत किया गया है तथापि लगभग 3.50 करोड़ से अधिक का कार्य मौके पर शेष है। गहन जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि कॉलोनाईजर, अवैध कृत्यों एवं धोखाधड़ी में पूर्व से ही संलिप्त है तथा जेल से रिहा हुये लगभग 1.5 वर्ष हो चुके हैं। ग्रीनलेण्ड सेल्टर्स प्रा.लि. तर्फे मैनेजिंग डायरेक्टर अरविंद बंजारी पता 101-102, बी.एम. टॉवर, सपना संगीता रोड़, इन्दौर द्वारा कॉलोनी के संबंध में उक्तानुसार अनाधिकृत तथा अवैधानिक कृत्य करने के कारण कलेक्टर द्वारा प्रदत्त आदेशानुसार मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 01 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम, 2014 में निहित प्रावधानों के विरूद्ध कार्य करने के कारण कॉलोनाइजर अरविंद पिता हंसराज बंजारी के विरूद्ध तत्काल एफ.आई.आर. दर्ज करवाने हेतु एस.डी.ओ. बिचौली हप्सी को आदेशित किया गया तथा कॉलोनियों की भूमि के क्रय-विक्रय एवं नामांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई। नागरिकों से कहा गया है कि यदि आपके क्षेत्र में अवैध कॉलोनियां विकसित हो रही है या नियम विरूद्ध कार्य संपादित हो रहा है, तो तत्काल कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक 103 में सूचना देवे।
*तीन कॉलोनाईजर पर हुई एफआईआर*
बताया गया कि मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 और उसके अन्तर्गत बनाये गये मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम 2014 में निहित प्रावधानों के आलोक में सेटेलाईट इन्कलेव कॉलोनी में कॉलोनाईजर के सामान्य भूखण्ड, जिनको कॉलोनाईजर द्वारा विक्रय नहीं किया गया है तथा बंधक भूखण्डों के क्रय-विक्रय संबंधी कार्यवाही एवं नामान्तरण पर तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश  तक रोक लगायी गई और उक्त कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में सेटेलाईट इन्कलेव प्रा. लि. तर्फे डायरेक्टर श्री अतुल पिता श्री सुरेन्द्र सिंह सुराणा, श्री अरुण डागरिया, श्री पुष्पेन्द्र ठाकुर पर भारतीय दण्ड संहिता 1960 की 420,406,34, धाराओं के तहत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग- बिचौली हप्सी द्वारा 27 मार्च 2025 को एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई। मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम 2014 की नियम 19 (2) कॉलोनी के विकास व्यय पेटे बंधक रखे गये भूखण्डों को राजसात कर विकास कार्य पूर्ण करने हेतु स्मार्ट सिटी को अधिकृत किया गया।
बताया गया कि सेटेलाईट एन्क्लेव प्रा.लि. व अन्य तर्फे विकासकर्ता सेटेलाईट एन्क्लेव प्रा.लि. तर्फे डायरेक्टर श्री अतुल पिता श्री सुरेन्द्र सिंह सुराणा पताः-402, प्रिंसेस सेन्टर, न्यू पलासिया, इन्दौर को ग्राम असरावदखुर्द, तहसील-बिचौलीहप्सी, जिला-इन्दौर स्थित भूमि सर्वे नंबर 52/3, 53/8, 53/2/1/2, 54/1, 54/2, 46/5, 47/2, 53/1/1, 46/7, 47/3, 53/4, 46/4, 46/1, 46/6, 46/2, 46/3, 47/1, 53/5/1, 44/2, 45/3/1/1, 55/1, 45/2, 53/3, 43/1/1, 56, 55/मिन-1, 45/3/1/मिन-1, 53/2/1 कुल रकबा 14.557 हेक्टेयर पर अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग इन्दौर द्वारा कॉलोनी विकास अनुमति क्रमांक 56/2012 दिनांक 08 अक्टूबर 2012 प्रदाय की गई। उक्त कॉलोनी के संबंध में समय-समय पर कॉलोनी सेल शाखा/ जनसुनवाई। सीएम हेल्पलाईन में विकास कार्य पूर्ण नही करने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही थी। जिसके संबंध में कलेक्टर के निर्देशों पर कार्यालय कलेक्टर (कॉलोनी सेल शाखा) द्वारा कॉलोनी के अपूर्ण विकास कार्यों के संबंध में प्राप्त शिकायतों के तारतम्य में कॉलोनाइजर को कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित किया गया। जिसके परिपालन में कॉलोनाइजर द्वारा अपना जवाब व शपथ पत्र प्रस्तुत कर शेष विकास कार्य पूर्ण करने हेतु 08 माह का समय चाहा गया। परन्तु कॉलोनाइजर द्वारा विकास कार्य पूर्ण नहीं किया गया, कॉलानाईजर द्वारा कॉलोनी विकास की अनुमति प्राप्त किये लगभग 13 वर्ष का समय हो गया, किन्तु आज दिनांक तक कॉलोनाइजर द्वारा कॉलोनी का विकास कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। जिसके संबंध में PWD, PHE, MPEB से विकास कार्य के संबंध में जाँच प्रतिवेदन लिया गया जिसमें विकास कार्य अपूर्ण पाए गये एवं जिला पंजीयक इंदौर से बंधक भूखण्डों के विक्रय के संबंध में जॉच प्रतिवेदन लिया गया। जिसमें 212 भूखण्डों में से 168 भूखण्डों का विक्रय कॉलोनाईजर द्वारा कर दिया गया है। कॉलोनाइ‌जर द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) और उसके अन्तर्गत बनाये गये मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम 2014 में निहित प्रावधानों का भी उल्लंघन है।

You Might Also Like

उच्च न्यायालय की विधि- विधिक प्राधिकरण द्वारा कुलदीप सिंह पवार मध्यस्थता का सदस्य निरूपित

सोनम रघुवंशी ने रोते हुए किया कबूल, मैंने ही अपने पति की जान ली

देवास में नशेड़ी काका को खेत में सोने से रोका तो भतीजे की चाकू मारकर हत्या

‘संस्कार नहीं देने से बच्चे सोनम बन जाते हैं’, MP के कैलाश विजयवर्गीय ने कहा

सात सिलेंडर किये जप्त

Sign Up For Daily Newsletter

Be keep up! Get the latest breaking news delivered straight to your inbox.
[mc4wp_form]
By signing up, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Policy. You may unsubscribe at any time.
rupendra singh chouhan मार्च 29, 2025 मार्च 29, 2025
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Share
Previous Article नवाचार के तहत इंदौर में उपभोक्ताओं के लिये राशन भी पोषण भी
Next Article दो हजार बहनों के सामूहिक विवाह में शामिल होना अदभुत अनुभव: मुख्यमंत्री डॉ. यादव
Leave a comment Leave a comment

प्रातिक्रिया दे जवाब रद्द करें

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

Stay Connected

100 Followers Like
100 Followers Follow
100 Followers Follow
400 Subscribers Subscribe

Latest News

Fawad Khan से लेकर मावरा होकेन तक, पाकिस्तानी कलाकारों की उम्मीद पर फिर भारत ने फेरा पानी
entertenment hindi samachar indore जुलाई 6, 2025
हरियाली महोत्सव के तहत पुलिस कमिश्नरेट इंदौर द्वारा किया गया वृक्षारोपण का आयोजन।
hindi samachar indore जुलाई 6, 2025
ग्लोबल फोरम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री श्री जयंत चौधरी से मुलाकात की
education MSME जुलाई 6, 2025
प्रकृति  ईश्वर का रूप है
dharm fastival special जुलाई 5, 2025

About Us

We influence 20 million users and is the number one business and technology news network on the planet

.

News categoris

  • हिंदी समाचार
  • इंदौर
  • राज्य
  • राजनीति
  • देश

More

  • Terms and Condition
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Contact

Social Media

Facebook X-twitter Youtube
Join Whatsapp Group
© Copyright 2023 DNDNEWS24 - Dev.by mmp it solutions
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?