इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। लेकिन अंतिम समय की हड़बड़ी या जल्दबाजी में होने वाले नुकसान से बचने के लिए जितनी जल्दी हो सके आईटीआर फाइल कर देना चाहिए। रिटर्न फाइलिंग में देरी होने पर, 5,000 का जुर्माना लगाया जाता है।
कौन जल्दी फाइल कर सकता है इनकम टैक्स रिटर्न
यदि आपका कोई रिफंड नहीं है या टीडीएस नहीं कटता है तो आप आईटीआर जल्दी फाइल कर सकते हैं। यदि आप सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं और सालाना आय 7.5 लाख रुपए से कम है तो आपकी इनकम पर टीडीएस लागू नहीं होगा। अनुमानित बिजनेस पर जिनका टीडीएस नहीं काटा गया है, वे भी एडवांस टैक्स के आधार पर आईटीआर फाइल कर सकते हैं। यदि आपकी कुल सालाना आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है और उम्र 60 साल से कम है तो आईटीआर जरूरी है।
2.5 लाख से कम आय होने पर भी फाइल करना होगा आईटीआर यदि :
यदि आपके नाम पर विदेश में कोई प्रॉपर्टी हो।
वित्त वर्ष के दौरान यात्रा पर 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किया हो।
वित्त वर्ष के दौरान 1 लाख रुपए से ज्यादा का बिजली बिल आया हो।
कुल बिक्री या व्यावसायिक प्राप्तियां 60 लाख रुपए से ज्यादा हो।
वित्त वर्ष के दौरान बिजनेस से कुल प्राप्तियां 10 लाख रु. से ज्यादा हों।
टैक्स कटौती 25,000 रुपए या ज्यादा (वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपए)
बचत खाते में कुल जमा 50 लाख रुपए से ज्यादा हो।
करंट अकाउंट में कुल जमा राशि 1 करोड़ रुपए से अधिक हो।