30 अप्रैल तक सभी पात्र हितग्राहियों की ईकेवायसी करायी जाए
ईकेवायसी हितग्राहियों को एक मई से स्मार्ट पीडीएस के अंतर्गत राशन की पात्रता होगी
इंदौर, 09 अप्रैल 2025
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत पात्र हितग्रहियों के ईकेवायसी एवं समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूँ के शीघ्र भुगतान हेतु मध्यप्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की
अपर मुख्य सचिव श्रीमती रश्मि अरूण शमी की अध्यक्षता में वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग आयुक्त श्री कर्मवीर शर्मा, प्रदेश के समस्त जिलों के कलेक्टर एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। समीक्षा बैठक में
इंदौर से उपायुक्त राजस्व श्रीमती सपना लोवंशी, सहायक संचालक कृषि श्रीमती नम्रता गुरनानी, नागरिक आपूर्ति सिविल सप्लाई के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री रिंकेश वैश्य, विभाग के श्री पुरुषोत्तम पाटीदार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती रश्मि अरूण शमी ने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी पात्र हितग्राहियों की ईकेवायसी 30 अप्रैल तक करा ली जाये।
मोबाइल ऐप के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन किये जाना प्रस्तावित है। समस्त पात्र हितग्राहियों के डाटाबेस में आधार नंबर की सीडिंग पूर्व से ही की जा चुकी है। इसके लिए ईकेवायसी दल को प्रशिक्षण दिया जाये। इस कार्य में पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा नगरीय प्रशासन विभाग का सहयोग लिया जाये।
बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग आयुक्त श्री कर्मवीर शर्मा ने सभी अधिकारियों से कहा कि ईकेवायसी करने हेतु दल गठित किये जाये। ग्राम/मोहल्लावार शिविर के आयोजन किये जाये। रोजाना ईकेवायसी का सत्यापन करें। जिन हितग्राहियों की समय सीमा में ईकेवायसी नहीं होगी, उनका विलोपन किया जायेगा।
बैठक में गेहूँ उपार्जन को लेकर भी चर्चा हुई, जिसमें बताया गया कि सभी किसानों का बैंक खाता आधार से लिंक करा लिये जाये। स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि 26 अप्रैल है। खरीदी केन्द्रों पर तौल काँटो की संख्या बढ़ाई जाये। गेहूँ उपार्जन केन्द्रों पर पेयजल, छाया एवं जन सुविधा की व्यवस्था कराई जाये।