इंदौर । माननीय कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार दिनाँक 08 मार्च को वर्ष 2025 की पहली नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
इंदौर जिले में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर श्री अजय श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में किया जा रहा है।
08 मार्च को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, वैवाहिक, मोटर दुर्घटना, चौक बाउंस, श्रम न्यायालय, उपभोक्ता मामले एवं अन्य प्रकरणों सहित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत बनाये गये विद्युत उपभोक्ताओं के प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।
विद्युत विभाग से संबंधित प्रकरणों में ऊर्जा विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल के निर्देशानुसार 08 मार्च को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में आकलित सिविल दायित्व की राशि रूपये 1000000/- (दस लाख) तक के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों पर 30 प्रतिशत एवं लिटिगेशन प्रकरणों पर 20 प्रतिशत छूट रहेगी साथ ही आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज की 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी, ऐसे समस्त विद्युत उपभोक्ता जिनके प्रकरण विशेष न्यायालय इन्दौर में लंबित है अथवा न्यायालय में दर्ज किया जाना शेष हैं
वे नेशनल लोक अदालत में दी जा रही छूट का लाभ प्राप्त कर अपने मामले का स्थाई निराकरण प्राप्त कर सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आमजन से अपील की गयी है कि वे अपने मामलों का निराकरण 08 मार्च को आयोजित नेशनल लोक अदालत में कराकर नेशनल लोक अदालत के लिए प्रावधानित छूट का लाभ प्राप्त करें।