श्रम आयुक्त इंदौर की तरफ से दैनिक वेतनभोगी के कर्मचारियों और श्रमिकों को बड़ा तोहफा मिला है।मुख्यमंत्री मोहन यादव की घोषणा के बाद हितग्राहियों की न्यूनतम वेतन को 1625 रुपए से बढ़ाकर 2434 रोपे प्रतिमाह कर दिया गया है। जो कि मार्च 2025 से लागू होगी। जिससे राज्य के तकरीबन 21 लाख हितग्राही लाभप्रद होंगे। हालांकि यह अभी अस्पष्ट है कि श्रमिकों को अप्रैल 2024 से लेकर मार्च 2025 तक का एरियर वेतन मिलेगा या नहीं। श्रमिक अप्रैल 2024 से ही बढ़े वेतन की उम्मीद लगाए हुए हैं।आयुक्त द्वारा 1 अप्रैल से 30 दिसम्बर 2024 तक के लिए न्यूनतम वेतन भुगतान के नए आदेश जारी किए गए।
गौरतलब है कि नवंबर 2019 में न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड द्वारा श्रमिकों के वेतन में 25% वृद्धि की याचिका दायर की गई थी, जिसे सरकार ने 1 अप्रैल 2024 से लागू कर दिया था एवं श्रमिकों को अप्रैल में बढ़ा हुआ वेतन मिला था। तत्पश्चात मध्यप्रदेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन द्वारा वेतनवृद्धि अधिसूचना को इंदौर हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई थी।जिस पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। एवं लगातार सुनवाई के बाद 3 दिसंबर 2024 को स्टे हटा लिया गया। उच्चन्यायालय की इंदौर पीठ ने 10 फरवरी को अपना फैसला सुनाया था।
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