खुले में मांस या अंडे की दुकान पर सख्ती होगी। नियमों के तहत किया जा सकेगा व्यवसाय।
हर जिले में प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज खोले जाएंगे। जहां नई शिक्षा नीति के तहत सभी प्रकार के कोर्स की पढ़ाई हो सकेगी।
स्टूडेंट्स की डिग्री और मार्कशीट के लिए डिजी लॉकर की व्यवस्था की जाएगी। दस्तावेज का एक सुरक्षित डाटा बनेगा। सभी कॉलेज-यूनिवर्सिटी इसे चेक कर सकेंगी। सभी 52 निजी और 16 सरकारी यूनिवर्सिटी में ये लागू होगा।
आदतन अपराधियों पर होगी सख्ती। दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसे अपराधी जमानत पर बाहर आएंगे तो उनकी जमानत निरस्त की जाएगी।
तेंदूपत्ता बोनस प्रति बोरा 3 हजार रुपए से 4 हजार रुपए करने का निर्णय लिया गया है।
नियमों के दायरे में ही बजाए जा सकेंगे लाउड स्पीकर/डीजे
इससे पहले डॉ. मोहन यादव सरकार ने पहला आदेश जारी किया है। गृह विभाग से जारी इस आदेश के मुताबिक किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल या अन्य स्थानों पर तय मापदंड के अनुसार ही लाउड स्पीकर/डीजे का इस्तेमाल किया जा सकेगा।
तय मानकों से ज्यादा तेज आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बजाए जा सकेंगे। शिकायत पर उड़नदस्ता जांच करेगा। जिला स्तर पर तीन सदस्यीय उड़नदस्ता गठित किया जाएगा। शिकायत की जांच तीन दिन में पूरी की जाएगी।
ऐसे धार्मिक स्थलों की सूची बनाई जाएगी, जहां तय मानकों से ज्यादा तेज आवाज में लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र और डीजे बजाए जाते हैं। इसकी रिपोर्ट 31 दिसंबर 2023 तक सबमिट होगी। इसके लिए जिला स्तर पर वीकली रिव्यू मीटिंग होगी। आदेश के मुताबिक धर्म गुरुओं से संवाद और समन्वय के आधार पर लाउड स्पीकर को हटाने की कोशिश की जाएगी।