जिला जेल में हुआ विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन एवं लीगल एड क्लीनिक का शुभारंभ
जिला जेल इंदौर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के न्यायमूर्ति एवं पोर्टफोलियो जज श्री जस्टिस विजय कुमार शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत प्रधान जिला न्यायाधीश श्री शर्मा एवं जेल अधीक्षक श्री मंडलोई के द्वारा पौधा भेंट कर किया गया। मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा जेल लीगल एड क्लीनिक के कार्यालय का भी निरीक्षण एवं वहां बंदियों को प्रदान की जाने वाली समस्त सुविधाओ का निरीक्षण किया गया। इसी अवसर पर माननीय न्यायमूर्ति के द्वारा जिले के विभिन्न ग्राम पंचायत में स्थापित लगभग 35 लीगल एड क्लीनिक का भी वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से शुभारंभ किया गया। इसके पश्चात विधिक साक्षरता शिविर के कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस अवसर पर जस्टिस श्री शुक्ला ने जेल के बंदियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक बंदी को निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का विधिक एवं मौलिक अधिकार है। यदि कोई बंदी अपने प्रकरण में पैरवी करने के लिए वकील नियुक्त करने में सक्षम नहीं है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निशुल्क वकील प्राप्त कर सकता है। इसी उद्देश्य से जिला जेल में लीगल एड क्लीनिक की भी स्थापना की गई है जिसके माध्यम से प्रत्येक बंदी को निशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है एवं उन्हें उनके मौलिक अधिकारों के प्रति भी जागरूक किया जाता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री बीपी शर्मा ने बताया की जेल में स्थापित लीगल एड क्लिनिक के माध्यम से बंदियों को मुफ्त कानूनी सलाह एवं अधिवक्ता की सुविधा प्रदान की जा रही है जिससे न्याय व्यवस्था में भी गति आई है। श्री शर्मा ने बताया कि जेल में स्थापित लीगल एंड क्लीनिक में अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है जिनके द्वारा नियमित रूप से जेल में उपस्थित होकर बंदियों को कानूनी सहायता प्रदान की जा रही है ताकि उन्हें त्वरित न्याय की प्राप्ति हो सके।
जेल अधीक्षक श्री जवाहर मंडलोई ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा स्थापित लीगल एड क्लिनिक के माध्यम से बंदियों को जो सुविधाएं मिल रही हैं उससे उनके अधिकारों की रक्षा हो रही है एवं निशुल्क अधिवक्ता की सुविधा भी प्राप्त हो रही है। उक्त कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं जिला न्यायाधीश श्री आसिफ अहमद अब्बासी एवं उप जेल अधीक्षक श्री वाजपेई भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री मिथिलेश डेहरिया के द्वारा किया गया।
निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करना प्रत्येक बंदी का मौलिक अधिकार है- जस्टिस विजय कुमार शुक्ला
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