मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना ने सपनों को किया साकार
रिपोर्ट नलिन दीक्षित
इंदौर ।
आंखों में सपने संजोकर 21 वर्षीय अमरदीप मालवीया ने तीन वर्षीय इंडो जर्मन सेंटर से मैकेनिकल का डिप्लोमा किया। बीते करीब 12 वर्षों से पिता की छोटी से वेल्डिंग की दुकान से जैसे तैसे परिवार का गुजर बसर चल रहा था। बस मन में ख्वाब था तो पिता के व्यवसाय को नई ऊंचाई देना और स्वयं के साथ-साथ अन्य युवाओं को रोजगार देने वाला बनना। डिप्लोमा होने के बाद से बस यही बात मन में लिए कई जगह आर्थिक व्यवस्था के लिए संपर्क किया लेकिन बात नहीं बनीं। प्रारंभ में इंदौर टूल्स प्रा. लि. में नौकरी भी की। इसी दौरान मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की जानकारी मिली। तत्काल जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र पर संपर्क किया। यहां मिली जानकारी से सपने को नई उड़ान देने का रास्ता नजर आया। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की जानकारी मिलने के बाद तत्काल ऑनलाइन सेंटर पर जाकर आवेदन किया। पूरी प्रक्रिया होने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 15 लाख 22 हजार रुपये का ऋण स्वीकृति होकर मिला।
युवा अमरदीप ने इसी दौरान अपने पिता की दुकान को बडा आकार देने के लिए मशीन और अन्य संसाधनों की व्यवस्था हेतु अलग-अलग जगह सर्च कर लिया था। ऋण स्वीकृत होने पर उन्होंने लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, सेरपेस वेल्डिंग मशीन, बेन्सा मशीन सहित अन्य मशीनें और तकनीकी संसाधनों को दुकान में स्थापित किया। पिता की वर्षों पुरानी दुकान से जहां कम संसाधनों के बीच माह की आय 20 से 25 हजार थी। आज उसी दुकान से डेढ़ से 2 लाख रुपये की आय प्राप्त हो रही है। इतना ही नहीं इसी दुकान से 4 से 5 अन्य लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। उनके वर्कशॉप पर काम करने वालों को 12 से 15 हजार रुपये प्रतिमाह की तनख्वाह दी जाती है। युवा अमरदीप के सपनों को उड़ान मध्यप्रदेश शासन की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना से मिली। वे बताते है योजना का लाभ मिलने से मैंने पिता का सशक्त सहारा बना। हमारे व्यवसाय को सशक्त किया तथा स्वयं के साथ-साथ अन्य लोगों को रोजगार दे रहा हूं। उन्होंने बताया हमारा वार्षिक टर्नओवर करीब 26 लाख रुपये है। योजना के लाभ से मुझे 3 प्रतिशत ब्याज में छूट का लाभ भी मिला। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं प्रदेश सरकार की युवाओं को रोजगार से जोड़ने वाली सोच तथा योजना के प्रति आभार व्यक्त किया। उल्लेखनीय है कि संभागायुक्त श्री दीपक सिंह के मार्गदर्शन में संभाग के समस्त जिलों में युवाओं को रोजगार से जोडकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में लगातार विशेष प्रयास किये जा रहे है। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र इंदौर के महाप्रबंधक श्री एसएस मंडलोई ने बताया शिक्षित बेरोजगार युवा अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करने तथा विभिन्न स्वरोजगार योजना का लाभ लेने अथवा जानकारी प्राप्त करने के लिए जिला स्तर पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र पर सम्पर्क कर सकते है।
अगर आप भी लाभ उठाना चाहते हैं तो जानिये इस योजना को
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के लिए नवीन उद्योग, सेवा, व्यवसाय इकाई स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है। योजनान्तर्गत हितग्राहियों को ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जाता है। योजना अंतर्गत परियोजना सीमा उद्योग (विनिर्माण) इकाई के लिए राशि रूपये 50 हजार रुपये से 50 लाख रुपये तक की परियोजनाएं तथा सेवा क्षेत्र एवं खुदरा व्यवसाय हेतु 50 हजार रुपये से 25 लाख रुपये तक की परियोजनाएँ सम्मिलित रहती है। योजना अंतर्गत पात्रता में 18-45 वर्ष तक की आयु वर्ग के आवेदक आवेदन कर सकते है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक नहीं हो। यदि आवेदक का परिवार आयकर दाता है तो उसके पिछले तीन वर्ष का आयकर रिटर्न कर विवरण आवेदन में संलग्न करना होगा। आवेदक वर्तमान में राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही न हो। योजना अंतर्गत वित्तीय सहायता के तहत सभी वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित, शेष ऋण पर 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक (मोरेटोरियम अवधि सहित) दिया जाता है। ब्याज अनुदान की राशि प्रतिपूर्ति के रूप में वार्षिक आधार पर प्रदान की जाती है। सीजीटीएमएसई गारंटी फीस प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षों तक होती है। प्रशिक्षण हितग्राहियों को 12 दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण ऑनलाईन ट्रेनिंग मॉड्यूल के माध्यम से प्रदान किया जाता है। योजना अंतर्गत पात्र परियोजना के तहत उद्योग विनिर्माण, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र की समस्त परियोजनाएँ जो सीजीटीएनएसई अंतर्गत बैंक ऋण गारंटी के लिए पात्र है।
आवेदन पत्र के आवश्यक दस्तावेज संलग्न किया जाना आवश्यक होता है। इसमें निर्धारित प्रपत्र ऑनलाइन में भरना होता है। पासपोर्ट साईज फोटो, हस्ताक्षर सहित, परियोजना प्रतिवेदन (सी.ए. द्वारा) एवं कोटेशन, राशन कार्ड, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, शैक्षणिक अथवा तकनीकी योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र (8 वी उत्तीर्ण की मार्कशीट), आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, मूल निवासी प्रमाण पत्र बैंक पास बुक, भूमि अथवा भवन किराये पर हो तो किराया नामा, अन्य लाइसेंस (आवश्यक होने पर), मशीनरी उपकरण, साज-सज्जा हेतु वर्तमान दरों के कोटेशन। आवेदक की ईमेल आई.डी। योजना संबंधित आवेदन samast.mponline.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किये जाते है।