कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देशानुसार इंदौर जिले में गत बुधवार को जिला प्रशासन की टीम द्वारा फटाखा दुकानों एवं अन्य दुकानों द्वारा अग्नि सुरक्षा प्रबंध नहीं करने पर इन्हें सील करने की कार्रवाई की गई थी। एसडीएम श्रीमती कल्याणी पांडे ने बताया कि प्रशासन की टीम द्वारा सील की गई दुकानों का आज पुनः निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि घनश्यामदास पिता नानकराम एवं जय प्रकाश पिता सुरेश सुख्यानी की फटाका दुकानों की प्रशासन द्वारा लगाई गई सील को बगैर सक्षम आदेश के खोला गया है, जो विस्फोटक अधिनियम के विरुद्ध एवं शासकीय कार्य में बाधा के रूप में माना जाकर उक्त दोनों के विरुद्ध प्रशासन द्वारा थाना तेजाजी नगर में एफआईआर दर्ज कराई गई है