नियम से अधिक निर्माण की कंपाउंडिंग को लेकर मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने निगमायुक्त और भवन अधिकारी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि तय नियम से अधिक निर्माण होने के बावजूद उसकी कंपाउंडिंग कैसे कर दी गई। चार सप्ताह में जवाब देना है। कोर्ट ने यह नोटिस उस याचिका की सुनवाई करते हुए जारी किया है जिसे पूर्व पार्षद परमानंद सिसोदिया ने दायर किया है। याचिका में कहा है कि लीड्स डेवलपर्स ने छोटा बांगड़दा में नियमों के विपरीत निर्माण किया है। नगर निगम ने अवैध निर्माण हटाने के बजाय नियमों के विपरीत जाकर कंपाउंडिंग कर की है |