इंदौर। अवमानना के एक केस में अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग विभाग के प्रमुख सचिव भोपाल, मनीष सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें आगामी 29 नवंबर को हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। सर्विस मेटर को लेकर उज्जैन के हरीश श्रीवास्तव द्वारा एक पिटिशन में 26 फरवरी 2022
को हाई कोर्ट ने आदेश जारी किए थे, जिसका पालन नहीं करने पर उक्त प्रमुख सचिव और उज्जैन नगर निगम के कमिश्नर डॉ अंशुल गुप्ता के विरुद्ध अवमानना याचिका दायर की गई है। इस पर सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच ने उक्त जमानती वारंट जारी करते हुए प्रमुख सचिव सिंह की उपस्थिति के निर्देश दिए