रिपोर्ट नलिन दीक्षित
सरकार ने GST Appellate Tribunal (GSTAT) के लिए नियम नोटिफाई कर दिए हैं, जिनमें अब अपील दायर करने के लिए e-filing जरूरी होगी और सुनवाई Hybrid तरीके से होगी।
यानी अब सुनवाई के लिए जरूरी नहीं कि आपको हमेशा ट्रिब्यूनल में खुद जाकर ही हाजिर होना पड़े, आप चाहें तो वीडियो कॉल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी सुनवाई में शामिल हो सकते हैं. यह सिस्टम सभी के लिए जरूरी होगा।
जिससे सुनवाई ज्यादा आसान और सुविधाजनक हो जाएगी।