रिपोर्ट नलिन दीक्षित
आयकर विभाग ने 22 अप्रैल, 2025 से 10 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले लक्जरी सामान पर एक प्रतिशत ‘स्रोत पर कर संग्रह’ (टीसीएस) लगाने का आदेश दिया है।
यह नई व्यवस्था कलाई घड़ी, हैंडबैग, जूते, स्पोर्ट्सवियर, कला वस्तुएं, संग्रहणीय वस्तुएं, और अन्य लक्जरी उत्पादों पर लागू होगी।
टीसीएस का दायित्व विक्रेता पर होगा और यह सरकारी वित्तीय पारदर्शिता और निगरानी को बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किया गया है।