रिपोर्ट नलिन दीक्षित
इंदौर फैमिली कोर्ट ने जैन समाज को हिन्दू समाज से अलग मानते हुए तलाक के 28 मामले खारिज किए, जिसके बाद जैन समाज ने जताई नाराजगी बोले, वोट के समय तो नेता हमें भी सनातन का हिस्सा बताते हैं।
और कोर्ट हमें सनातनी नही मान रहा है ।
फैमेली कोर्ट ने कहा की 27 जनवरी 2014 को केंद्र सरकार ने जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की अधिसूचना जारी कर चुकी है।
इस धर्म के अनुयायियों को अब हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत राहत पाने का कोई अधिकार नही है ।