कानून व्यवस्था को कायम रखने, जानमाल की रक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने हेतु अनेक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
रिपोर्ट रुपेन्द्र सिंह चौहान
इंदौर ।
कानून व्यवस्था को कायम रखने, जन सामान्य के हित तथा जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु इन्दौर नगरीय सीमा में पुलिस कमिश्नर श्री राकेश गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अनेक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। जारी आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।
पुलिस कमिश्नर श्री राकेश गुप्ता द्वारा जारी किये गये प्रतिबंधात्मक आदेशानुसार पेट्रोल पंप से डिब्बे तथा बोतल या अन्य किसी खुले रूप में पेट्रोल, डीजल एवं अन्य ज्वलनशील पदार्थों के विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा। इसी तरह इंदौर में बगैर अनुमति के किसी भी तरह के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। जनसामान्य को खतरे वाले आपत्तिजनक हथियारों, अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक सामग्री आदि पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। भड़काऊ अथवा अफवाह फैलाने वाली पोस्ट पाये जाने पर ग्रुप एडमिन का उत्तरदायित्व रहेगा। उत्तेजनात्मक भाषण पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसी तरह रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर के बगैर लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर गर्भपात/गर्भ समापन औषधियों के विक्रय पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही एक अन्य आदेश में किरायेदारों, घरेलू कामगारों, व्यावसायिक कर्मचारियों, छात्रावासी विद्यार्थियों, होटल, लॉज, धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों, मजदूरों, पेइंग गेस्ट आदि की सूचना भी संबंधित थाने पर दिया जाना जरूरी किया गया है।