फसल अवशेष (नरवाई) जलाने वालो के विरुद्ध लगातार कार्यवाही जारी
-जिले में 411 अन्य किसानों के भी बनाए गए पंचनामे
इंदौर जिले में फसल अवशेष नरवाई जलाने वालों के विरुद्ध कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देशन में सख्त कार्रवाई की जा रही है । कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई करते हुए नरवाई जलाने पर 24 किसानों के विरुद्ध एक लाख 32 हजार रुपये का अर्थ दंड किया गया है। इसी तरह जिले में आज कुल 411 किसानो के पंचनामें तैयार किए गए हैं। इन पर भी अर्थ दंड अधिरोपित किया जाएगा।
आज जिले की समस्त तहसीलों में कुल 411 पंचनामें तैयार किए गए है। जिन पर राज्य शासन के नोटिफिकेशन प्रावधान अनुसार पर्यावरण विभाग द्वारा उक्त अधिसूचना अंतर्गत नरवाई में आग लगाने के विरुद्ध पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि से दण्ड अधिरोपित किया जायेगा। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिचौली हप्सी के द्वारा 24 कृषकों के विरुद्ध एक लाख 32 हजार 500 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। यह कार्यवाही आगामी दिनों में निरन्तर जारी रहेगी।
जिले में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कृषि से संबंधित मैदानी अधिकारियों एवं राजस्व विभाग के पटवारी/पंचायत विभाग के पंचायत सचिव के साथ समन्वय कर कृषक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जायेंगा तथा किसानों को नरवाई जलाने से होने वाले नुकसानों से किसानों को अवगत कराया जा रहा है।
किसानों से अपील की जा रही है कि नरवाई न जलाएँ, नरवाई जलाने से पर्यावरण को नुकसान होता है। किसान यदि नरवाई जलाता है तो म.प्र. शासन के नोटिफिकेशन प्रावधान अनुसार पर्यावरण विभाग द्वारा उक्त अधिसूचना अंतर्गत नरवाई में आग लगाने के विरुद्ध पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि दण्ड का प्रावधान निम्नानुसार निर्धारित किया गया है। ऐसा कोई व्यक्ति/निकाय/कृषक जिसके पास 2 एकड़ तक की भूमि है तो उसकों नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति के रूप में रु. 2500/- प्रति घटना के मान से आर्थिक दण्ड भरना होगा। ऐसा कोई व्यक्ति/निकाय/कृषक जिसके पास 2 से 5 एकड़ तक की भूमि है तो उसकों नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति के रूप में रु. 5000/- प्रति घटना के मान से आर्थिक दण्ड भरना होगा। ऐसा कोई व्यक्ति/निकाय/कृषक जिसके पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है तो उसकों नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति के रूप में रु. 15000/- प्रति घटना के मान से आर्थिक दण्ड भरना होगा।
नरवाई जलाने वाले 24 किसानों पर किया गया एक लाख 32 हजार रुपये का अर्थ दंड
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